नई दिल्ली। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मचे हाहाकार के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति को केंद्र या राज्य सरकार से लेकर किसी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ने बाधित किया तो उस व्यक्ति को हम फांसी पर लटका देंगे। अवकाश के दिन शनिवार को करीब साढ़े तीन घंटे की विशेष सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार ने कहा कि उसे एक वाकया बताएं कि कितने आपूर्ति को बाधित किया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पीठ ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को कहा कि उक्त स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी की जानकारी केंद्र सरकार को दें, ताकि वह उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।ऑक्सीजन की कमी को लेकर महाराजा अग्रसेन अस्पताल समेत की निजी अस्पतालों ने याचिका दायर कर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है। निजी अस्पतालों के साथ ही केंद्र व दिल्ली सरकार की दलील को सुनने के बाद पीठ ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अहम निर्देश दिये। पीठ ने कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही है।पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अस्पतालों में कुछ समय में ऑक्सीजन खत्म होने की बात है और दिल्ली सरकार तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर इन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराए। पीठ ने इसके साथ ही ऑक्सीजन के आपूर्तिकर्ताओं और री-फिलर्स को निर्देश दिया कि वे दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में उनके द्वारा की गई ऑक्सीजन की आपूर्ति का विवरण दें और इसमें पूरी पादर्शिता होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि इसमें यह भी बताया जाना चाहिए कि किसी अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई और आगे कब होगी।वहीं, अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे सभी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम से दिल्ली में ऑक्सीजन वितरण की निगरानी के लिए गठित की गई दस आइएएस व 28 दानिप्स अधिकारियों की नई टीम की जानकारी साझा करें।