चंडीगढ़
कोरोना के कहर के चलते पंजाब सरकार ने पाबंदियों को 25 मार्च तक बढ़ा दिया है। आदेशों के अनुसार दफतर सहित सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग यानि कम से कम 6 फीट की दूरी सभी के लिए जरूरी होगी। युनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, पॉलिटेक्निक, आईटीआईएस, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी) को सामाजिक दूरियों के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाते हुए ऑफलाइन कक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही संबंधित संस्थानों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए टीके की कम से कम पहली खुराक लेनी जरुरी होगी। आपको बता दें कि छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने का भी विकल्प है। मास्क न पहनने वाले लोगों को सरकारी या निजी कार्यालयों में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। नो मास्क, नो सर्विस का सिद्धांत अपनाया जाएगा।
Punjab government issued corona guidelines, know what